राज्यों द्वारा CBI को दी गई सामान्य सहमति (General consent) वापस
अब तक नौ राज्यों ने मामलों (cases) की जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति (General consent) वापस ले ली है।
इन 9 राज्यों में शामिल हैं- मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति (general consent) के बारे में:
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अपने स्वयं के कानून (NIA अधिनियम) द्वारा शासित है। इसका पूरे देश में अधिकार क्षेत्र है। इसके विपरीत CBI, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946) द्वारा शासित है।
- इससे राज्य में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य हो जाती है। यह सहमति दो प्रकार की होती है: विशेष सहमति और सामान्य सहमति।
- CBI को राज्यों में सुचारू रूप से जांच करने में मदद करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आम तौर पर “सामान्य सहमति दी जाती है।
- DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 6, राज्य सरकार को CBI अधिकारी को सहमति देने या मना करने का अधिकार देती है।
- सामान्य सहमति वापस लेने से, CBI, राज्य सरकार की इजाजत के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी भी नए मामले की जांच नहीं कर सकेगी।
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट CBI को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी इस तरह के अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।
- CBI, केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार और अन्य बड़े आपराधों (आर्थिक अपराधों सहित) की जांच करती है।
स्रोत – द हिन्दू