अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित
हाल ही में, राज्य सभा ने संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है।
- इसे झारखंड के भोगता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पारित किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गयी है कि वह किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को निर्धारित करे।
- वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद आदेश जारी करता है।इन आदेशों को बाद में केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।
स्रोत –द हिन्दू