सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के मामलों में उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के मामलों में उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के मामलों में उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाई ।

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित दो कानूनों की वैधता को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं पर उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है:

  • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, तथा
  • केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021.

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2021

  • ये नियम सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म सहित, मध्यस्थों से उचित तत्परता एवं शिकायत निवारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों से संबंधित हैं।
  • ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाते हैं। साथ ही, एक मुक्त, सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के लिए मध्यस्थों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021

ये नियम किसी भी सामग्री प्रसारण के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करते हैं।

ये तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं-

  • प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन,
  • प्रसारकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन, तथा
  • केंद्र सरकार के स्तर पर एक अंतर-विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण।
  • उच्चतम न्यायालय का नवीनतम निर्णय संविधान के अनुच्छेद 139A के अनुरूप है।

स्रोत –द हिन्दू

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