राजद्रोह और UAPA से जुड़े मामलों में गिरावट
हॉल ही में जारी किये गये गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह सालों में पहली बार राजद्रोह के कुल मामलों में 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इससे जुड़े मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 93 थी, जो घटकर वर्ष 2020 में 73 रह गई है।
- राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत परिभाषित किया गया है। यह धारा सरकार के प्रति नफ़रत फैलाने वाले कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह एक गैर-जमानती अपराध है।
- गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत भी दर्ज मामलों में गिरावट देखी गई है। इसके तहत दर्ज मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 1,226 थी, जो घटकर वर्ष 2020 में 796 हो गई है। UAPA, आतंकवाद रोधी कानून है। इस कानून में बताए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया जाता है।
स्रोत –द हिन्दू