हॉलमार्किंग के दूसरे चरण को अधिसूचित किया गया
हाल ही में केंद्र सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है।यह चरण 01 जून, 2022 से लागू होगा।
दूसरे चरण में भारतीय मानक IS 1417 में उल्लिखित सोने के आभूषणों/ कलाकृतियों के लिए तीन अतिरिक्त कैरेट (20, 23 और 24) को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, इस चरण में 32 नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत शामिल किया जायेगा।
यह स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किग (संशोधन) आदेश, 2022 के माध्यम से लागू होगा।
इससे पहले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2021 के माध्यम से 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों/ कलाकृतियों पर इसे अनिवार्य किया गया था।
हॉलमार्किंग कीमती धातु की वस्तुओं में कीमती धातु की मात्रा का सटीक निर्धारण और उस वस्तु पर मुद्रण को कहते हैं।
हॉलमार्किग योजना को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) संचालित करता है।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में –
- BIS भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है। इसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत की गई है।
- इसका उद्देश्य वस्तुओं के मानकीकरण, माकिंग और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों का संगत तरीके से विकास करना है।
BIS के अन्य प्रमाणन निम्नलिखित हैं:
- घरेलू निर्माताओं के लिए ISI मार्क योजना पंजीकरण;
- पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए ईको मार्क;
- इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की श्रेणियों के लिए BIS अनिवार्य पंजीकरण योजना (CRS) आदि।
कैरेट के बारे में
कैरेट सोने की शुद्धता का मापन है। यह आभूषण में विशुद्ध सोने की मात्रा को (1 कैरेट = 0.2 ग्राम) को इंगित करता है।
उदाहरण के लिए: 24 कैरेट का अर्थ है, 100% सोना । 18 कैरेट में 75% सोना होता है, और शेष मिश्र धातुएं होती हैं।
स्रोत –द हिन्दू