यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस
हाल ही में रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर संयुक्त राज्य अमेरिका ने दावा किया कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है ।
- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है कि यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने पर रूस को करारा जवाब मिलेगा।
- यह चेतावनी ऐसे समय में दी गयी है जब रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाकर अमेरिका और यूक्रेन पर जैविक तथा रासायनिक हथियार विकसित करने का आरोप लगाया है।
जैविक हथियार (Biological weapons)
- जैविक हथियार मनुष्यों, जानवरों या पादपों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले सजीवों या जहरीले पदार्थों का प्रसार करने वाले हथियार हैं।
- इन हथियारों में आम तौर पर दो भाग होते हैं: पहला, हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले कारक (weaponized agent) और दूसरा, इनको डिलीवर करने वाली प्रणाली (delivery mechanism)
- जैविक हथियार अभिसमय (Biological Weapons Convention: BWC) के तहत जैविक और विषैले हथियारों का विकास, उत्पादन, प्राप्ति या अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग करना प्रतिबंधित है।
- यह अभिसमय वर्ष 1975 में लागू हुआ था। यह वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का एक पूरक समझौता है, जिसके तहत जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान में 183 देश (भारत सहित) इसके पक्षकार हैं।
रासायनिक हथियार (Chemical Weapons)
इसमें विषैले या रासायनिक पदार्थों से युक्त युद्धक सामग्री शामिल होती है। ये मानव शरीर तथा इसकी कार्य प्रणाली पर हमला करते हैं।
इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- फॉस्जीन जैसे दमघोटू कारक (Choking agents): ये फेफड़ों और श्वसन प्रणाली पर हमला करते हैं;
- ब्लिस्टर एजेंट, जैसे मस्टर्ड गैसः यह त्वचा को जला देती है तथा लोगों को अंधा कर देती है;
- नर्व एजेंट: ये मस्तिष्क द्वारा शरीर की मांसपेशियों को भेजे जाने वाले संदेशों को बाधित करते हैं।
रासायनिक हथियार अभिसमय (Chemical Weapons Convention: CWC) के तहत रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, प्राप्ति या अधिग्रहण, भंडारण या धारण करना प्रतिबंधित है। CWC वर्ष 1997 में लागू हुआ था। भारत सहित इसके 193 देश पक्षकार हैं।
स्रोत –द हिन्दू