खाद्य सुरक्षा और मानकों पर विनियम, 2021
हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानकों पर (आनुवंशिक रूप से संशोधित या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड खाद्य पदार्थ) विनियम, 2021 के प्रारूप की अधिसूचना जारी की गई ।
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (2006) के तहत नए विनियम प्रस्तावित किए हैं।
ये विनियमन निम्नलिखित पर लागू होंगेः
- भोजन के रूप में या प्रसंस्करण के लिए सीधे उपयोग के लिए लक्षित आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीव (GEO) या जीवित संशोधित जीव (LMO)
- GMOs/GEOs/LMOs का तात्पर्य ऐसे जीवित जीवों से है, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री के एक नवीन संयोजन से युक्त हैं।
- खाद्य या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जिनमें LMOs या GEOsया GMOsसे उत्पादित आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री तो शामिल है, परन्तु ये जीव इनमें समाहित नहीं हैं।
प्रारूप विनियमों के प्रमुख प्रावधान
- GMOs से प्राप्त किसी भी खाद्य या खाद्य घटक के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि के लिए FSSAI से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
- यदि GMOs या GEOs में LMOs होते हैं, तो FSSAI से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।
- यदि कोई GMOS नहीं है, तो FSSAI से सीधे अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए नामित खाद्य प्रयोगशालाओं हेतु अर्हताओं को निर्दिष्ट करता है।
- यदि आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री 1% या अधिक है, तो GM खाद्य पदार्थों के लिए लेबलिंग मानक लागू किए जाएंगे।
संबंधित तथ्य
इससे पहले FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम 2021 के मसौदे को अधिसूचित किया था। इसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल हैं:
- पादप आधारित खाद्य उत्पादों की परिभाषा यावेगन फूड में शामिल खाद्य पदार्थ।
- ऐसे उत्पादों की पहचान करने के लिए नए वेगन फूड लोगो का प्रयोग करना।
- 100% पशु-मुक्त और वेगन–अनुकूल उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए वेगन फूड का कोई पशु परीक्षण नहीं होगा।
स्रोत –द हिन्दू