पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना
हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (The PM CARES for Children Scheme) के लिए विस्तृत दिशा -निर्देश जारी किए हैं ।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM CARES for Children Scheme) को मई 2021 में आरंभ किया गया था। यह योजना उन सभी बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित की गई है, जिनके माता-पिता (दोनों) या उत्तरजीवी माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है।
माता-पिता की मृत्यु की तिथि को बालक की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना का उद्देश्य बालकों की निरंतर तरीके से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनके कल्याण को सक्षम करना है।
नोडल एजेंसीः
केंद्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राज्य स्तर पर किशोर न्याय से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार का विभाग। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट।
योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों में शामिल हैं:
बालक के नाम पर सावधि जमा : पीएम केयर्स/PMCARES (‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष) एक विशेष रूप से अभिकल्पित योजना के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष तैयार करेगा।
यह 18 वर्ष की आयु से मासिक वित्तीय सहायता अथवा वजीफा प्रदान करेगा और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, उसे कोष की राशि मिल जाएगी।
विद्यालयी शिक्षाः 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए : नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश सुनिश्चित करना।
यदि बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है, तो पीएम केयर्स से शिक्षा का अधिकार (RTE) नियमो के अनुसार फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स से वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक के लिए व्यय का भुगतान किया जाएगा।
विद्यालयी शिक्षाः 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए : बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा।
यदि बच्चे की देखरेख अभिभावक/दादा-दादी/विस्तारित परिवार द्वारा जारी रखी जाती है, तो उसे निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल मेंडे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए सहायता : मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी।इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएमकेयर्स द्वारा किया जाएगा।
या, केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क/ पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्तिप्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य बीमा : सभी बालकों को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल होगा।
बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक प्रीमियम राशि का भुगतान पीएमकेयर्स से किया जाएगा।
स्रोत – पीआईबी