प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन किए हैं।

नियमों की मुख्य विशेषताएं

  • ये नियम प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR) पर दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
  • EPR का अर्थ यह है कि उत्पाद की संपूर्ण उपयोग अवधि तक उसके पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की जिम्मेदारी, उसके निर्माता की होगी।
  • उल्लेखनीय है कि EPR को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम 2011 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था।
  • उत्पादकों, आयातकों एवं ब्रांड-मालिकों को पुनर्चक्रण किए गए उत्पादों का विवरण और उनके प्रमाण-पत्र केवल पंजीकृत पुनर्चक्रण इकाइयों से ही उपलब्ध कराने होंगे।
  • दायित्वों पर नज़र रखने और निगरानी के लिए एक अनुकूलित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जायेगा।
  • EPR लक्ष्यों को पूरा न करने की दशा में प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत पर आधारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
  • अधिशेष EPR प्रमाण-पत्रों की बिक्री और खरीद की अनुमति देने के लिए बाजार तंत्र अपनाया जाएगा। कुछ प्लास्टिक का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक की उपयोग अवधि को समाप्त करने के लिए उसे सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट से तेल उत्पादन आदि में इस्तेमाल कर लिया जायेगा।

इन नियमों का महत्व

  • ये नियम व्यवसायियों को प्लास्टिक पैकेजिंग के संधारणीय विकल्प अपनाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करेंगे।
  • ये प्लास्टिक के नए विकल्पों के विकास को सुगम बनाएंगे।
  • ये प्लास्टिक पैकेजिंग से उत्पन्न अपशिष्ट पर आधारित “चक्रीय अर्थव्यवस्था” को मजबूत करेंगे।

EPR का सिद्धांत प्लास्टिक की निम्नलिखित चार श्रेणियों पर लागू होगा

  • श्रेणी 1 : कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग।
  • श्रेणी 2 : सिंगल लेयर या मल्टी लेयर (विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक में एक से अधिक परत) प्लास्टिक शीट से लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक शीट से बने कवर आदि।
  • श्रेणी 3 : मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री की कम से कम एक परत)
  • श्रेणी 4 : पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या उसके जैसा अन्य प्लास्टिक तथा साथ ही साथ कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग।

स्रोत द हिन्दू

Download Our App

MORE CURRENT AFFAIRS

Share with Your Friends

Join Our Whatsapp Group For Daily, Weekly, Monthly Current Affairs Compilations

Related Articles

Youth Destination Facilities

Enroll Now For UPSC Course