OBC, EWS श्रेणी के क्षत्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कोटा उपलब्ध
हाल ही में, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ ) योजना के तहत कोटा प्रदान किया गया है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु AIQ योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।
- AIQ योजना वर्ष 1986 में आरंभ की गई थी। इसका प्रयोजन किसी भी राज्य के छात्रों को किसी अन्य राज्य के अच्छे मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए अधिवास प्रमाण मुक्त (domicile-free) व योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध करवाना है।
- इसमें सरकारी मेडिकलकॉलेजों में स्नातक सीटों का 15% और स्नातकोत्तर सीटों का 50% शामिल है। पूर्व में, वर्ष 2007 तक AIQ योजना में कोई आरक्षण नहीं होता था।
- वर्ष 2007 में, योजना के तहत अनुसूचित जाति (AIQ सीटों का 15%) और अनुसूचित जनजाति (AIQ सीटों का 7.5%) के लिए आरक्षण लागू किया गया था।
अनुच्छेद 15 और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 15(5) के प्रावधानों के आधार पर शैक्षिक सत्र 2006-07 में केंद्र सरकार के चिकित्सा संस्थानों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू किया गया था।
- किन्तु, इसमें राज्यों में OBCs के लिए अखिल भारतीय कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रम की सीटें शामिल नहीं थीं।
- वर्ष 2019 में संविधान (103वें संशोधन) अधिनियम के माध्यम से, अनुच्छेद 15 (6)b के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में EWS के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया किंतु इसने भी EWS के लिए अखिल भारतीय कोटेके तहत मेडिकल और डेंटल कोर्स की सीटों को बाहर रखा था।
- अनुच्छेद 15(5) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करता है।
स्रोत – पी आई बी