फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों हेतु पोषक तत्व आधारित सब्सिडी
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों हेतु पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy: NBS) दरों को स्वीकृति प्रदान की है ।
भारत सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्यों पर यूरिया और 24 ग्रेड P&K उर्वरक (डाय-अमोनियम फॉस्फेट सहित) उपलब्ध करा रही है।
ध्यातव्य है कि यह सब्सिडी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (पूर्णत केंद्र द्वारा वित्तपोषित) के तहत प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2010 से P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना द्वारा शासित है।
सब्सिडी वाले P&K उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर पोषक तत्व की मात्रा के अनुसार एक निश्चित राशि(वार्षिक आधार पर तय) प्रदान की जाती है।
यह सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, जो बदले में किसानों को रियायती अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर P&K उर्वरक प्रदान करती हैं।
अन्य उर्वरकों के लिए सब्सिडी
यूरियाः खेत पर उर्वरकों की वितरण लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा विशुद्ध बाजार प्राप्ति के मध्य के अंतर को सब्सिडी के रूप में विनिर्माता/आयातक को प्रदान किया जाता है। इसलिए, इसमें देश भर में यूरिया की आवाजाही के लिए माल दुलाई सब्सिडी भी शामिल है।
नीम लेपित यूरिया नीति, 2015 में घरेलू फर्मों द्वारा उत्पादित यूरिया के 75% का नीम लेपन करना अनिवार्य है ।
सिटी कंपोस्ट नीति, 2016 के तहत शहरी कंपोस्ट के विपणन और प्रचार के लिए उर्वरक कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
स्रोत –द हिन्दू