MTP संशोधन अधिनियम, 2021
हाल ही में केंद्र सरकार ने गर्भ का चिकित्सीय समापन MTP संशोधन अधिनियम (MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY: MTP, AMENDMENT ACT), 2021 के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किया है।
यह अधिनियम, वर्ष 1971 के MTP अधिनियम में संशोधन करता है। यह अधिनियम उस स्थिति को विनियमित करता है, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन किया जाता है ।
MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021 को मार्च 2021 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
प्रमुख संशोधन
निम्नलिखित शर्तों के साथ गर्भावस्था के समापन की ऊपरीसीमा को पूर्ववर्ती 20 सप्ताह की गर्भधारण अवधि से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है –
अब गर्भधारण के 20 सप्ताह के भीतर गर्भपात के लिए 1 चिकित्सक का परामर्श और 20-24 सप्ताह के बीच गर्भपात के लिए 2 चिकित्सकों का परामर्श आवश्यक है। इससे पूर्व 12 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए 1 चिकित्सक और 12-20 सप्ताह तक के गर्भपातके लिए 2 चिकित्सकों के परामर्श की आवश्यकता थी।
भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड (वर्ष 2021 के अधिनियम द्वारा स्थापित) की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित किया गया है।
महत्व:
नया कानून सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 3.1, 3.7 और 5.6 को पूरा करने में मदद करने के लिए रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर को समाप्त करने में योगदान देगा।
यह संशोधन महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच और दायरे को बढ़ाएंगे और उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करेंगे, जिन्हें गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है।
स्रोत –पीआईबी