मेघालय ने CBI की जांच के लिए आम सहमति को वापस ले लिया है
हाल ही में मेघालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच के लिए आम सहमति (general consent) को वापस लेने वाला नौवां राज्य बन गया है। इसके पहले मिजोरम और सात अन्य राज्यों (महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल) ने CBI जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी।
आम सहमति के बारे में:
- CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (Delhi Special Police Establishment (DSPD) Act, 1946) द्वारा शासित किया जाता है। इसलिए किसी राज्य में अपराध की जांच शुरू करने से पहले इसे अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होती है।
- सहमति या तो किसी विशेष केस के लिए या सामान्य भी हो सकती है।
- “आम सहमति” आमतौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की बाधा रहित जांच में CBI की मदद करने के लिए दी जाती है।
आम सहमति (General Consent) वापस लेने का क्या अर्थ है?
- इसका आशय यह है कि CBI अब राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या राज्य में किसी निजी व्यक्ति से संबंधित कोई नया मामला दर्ज नहीं कर पाएगी।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा,CBI को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी इस तरह के अपराध की जांच करने का आदेश दिया जा सकता है।
CBI के बारे में
- यह भ्रष्टाचार और बड़े आपराधों की जांच के लिए, केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है।
- यह कोई कानूनी निकाय नहीं है। यह DSPE अधिनियम, 1948 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है।
- यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
स्रोत –द हिन्दू