E12 और E15 ईंधनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक (Mass Emission Standards) को किया अधिसूचित
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E12 और E15 ईंधनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक (Mass Emission Standards) को अधिसूचित किया है
केंद्रीय मोटर यान (पच्चीसवां संशोधन) नियम (Central Motor Vehicles (Twenty Fifth Amendment) Rules), 2021 के तहत E12 और E15 इंधनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है।
E12 गैसोलीन में 12% इथेनॉल मिश्रण, तथा E15 गैसोलीन में 15% इथेनॉल मिश्रण है।
इससे वाहन उद्योग E12 और E15 अनुपालक मोटर वाहनों का निर्माण करने में सक्षम होगा।
इसके अंतर्गत एथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले स्टिकर वाहन पर लगाए जाएंगे।
यह भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक गैसोलीन में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ईंधन के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहन
- एकल-इंधन वाहन (Mono-fuel vehicle) वाहन, जो केवल प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित होते हैं। इन्हें समर्पित प्राकृतिक गैस वाहन के रूप में भी जाना जाता है।
- द्वि-ईंधन वाहन (Bi-fuel vehicle) एक ऐसा वाहन होता है, जिसमें दो स्वतंत्र ईंधन प्रणालियां (उनमें से एक प्राकृतिक गैस के लिए) होती हैं। इसमें वाहन को दोनों ईंधनों पर चलाया जा सकता है।
- FFV (Flex Fuel Vehicles: FFVs) कोई भी ऐसा मोटर वाहन (या मोटर वाहन इंजन) होता है, जिसे दो या दो से अधिक विभिन्न ईंधनों के मिश्रण पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। FFVs गैसोलीन और इथेनॉल के 83% तक के किसी भी मिश्रण पर संचालित होने में सक्षम होते हैं।
स्रोत –पीआईबी