हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत लोकपाल (Ombudsman) योजना की शुरुआत की है ।
एकीकृत लोकपाल योजना द्वारा लाए गए परिवर्तन
सिंगल विंडो कवरेजः एकीकृत लोकपाल योजना के तहत, पहले की तीन लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग, NBFCs और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल) को एक ही योजना में एकीकृत कर दिया गया है।
योजना के दायरे में वे गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल किए गए हैं, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक है।
समान अधिकारिताः एकीकृत लोकपाल पूर्ववर्ती क्षेत्र आधारित अधिकारिता की तुलना में पीड़ित ग्राहक के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
शिकायतों के व्यापक आधारः पहले पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत गैर-सूचीबद्ध विषयों पर शिकायत करने की अनुमति नहीं थी। अब एकीकृत योजना, अपवर्जनों की एक विशेष सूची के साथ शिकायत दर्ज कराने के आधार के रूप में “सेवा में कमी” को परिभाषित करती है।
कोई विभेदनकारी क्षतिपूर्ति नहीं: बैंक या गैर-बैंक प्रणाली के सहभागियों के मध्य विभेदक व्यवहार को अब सुव्यवस्थित कर दिया गया है।
अपीलः पहले की योजनाओं ने ग्राहकों को निर्णय के विरुद्ध या शिकायत की अस्वीकृति के लिए अपीलीय प्राधिकारी (संबंधित विभाग का आर.बी.आई. का प्रभारी डिप्टी-गवर्नर) के पास अपील करने की अनुमति दी थी।
अब एकीकृत योजना के तहत ग्राहक उसी पोर्टल का उपयोग करके अपील दायर कर सकते हैं।
स्रोत –द हिन्दू