स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन (HDM) नीति का संशोधित प्रारूप जारी
हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन (HDM) नीति का संशोधित प्रारूप जारी किया है।
स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन (HDM) नीति आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के डिजाइन द्वारा, ‘सुरक्षा और निजता के मार्गदर्शक सिद्धांत’ को साकार करने की दिशा में पहला कदम है।
- यह व्यक्तियों/डेटा प्रिंसिपल के व्यक्तिगत डिजिटल स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता की सुरक्षा पर केंद्रित है। (डेटा प्रिंसिपल- प्राकृतिक व्यक्ति, जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है।)
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र (NDHE) का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत और संवेदनशील निजी डेटा की सुरक्षित प्रोसेसिंग के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करना है। साथ ही, एक रूपरेखा भी तैयार करना है। ये सभी कार्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में किए जाएंगे।
नीति के मुख्य प्रावधान
- इस नीति के प्रावधान उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रणाली का हिस्सा हैं।
- इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शासी निकाय, स्वास्थ्य सूचना प्रदाता (HIP), दवा निर्माता आदि शामिल हैं।
- डेटा फिड्यूशरी (डेटा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति) को डेटा प्रिंसिपल से सहमति फ्रेमवर्क का प्रावधान करना होगा।
इसके तहत निम्नलिखित के निर्माण और आवंटन का प्रावधान किया गया है:
- आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) पहचान पत्र,
- ABHA पता,
- स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर पहचान पत्र,
- सुविधा केंद्र पहचान पत्र (प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र को प्रदान किया जाएगा) तथा
उपर्युक्त पहचान-पत्र नहीं होने पर किसी को भी वंचित नहीं करने के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। व्यक्तिगत डेटा के साझाकरण, परिचालन एवं प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। डेटा फिड्यूशरी द्वारा शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
स्रोत –द हिन्दू