खाद्य संरक्षा और मानक विनियम, 2022 मसौदा जारी
हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य संरक्षा और मानक (आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ) विनियम, 2022 का मसौदा जारी किया है।
ये विनियम खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006 के तहत प्रस्तावित किए गए हैं।
ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:
खाद्य हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले आनुवंशिक रूप से संशोधित सजीवों (Genetically Modified Organisms: GMOs) पर।
GMO का अर्थ ऐसे किसी भी सजीव से है, जो आनुवंशिक सामग्री का एक नवीन संयोजन (Combination) धारण करता है।
यह आनुवंशिक सामग्री उसे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान की जाती है ।
GMOs से उत्पादित खाद्य सामग्री पर, जिसमें संशोधित डी.एन.ए. हों।
GMOs से प्राप्त सामग्री / एडिटिव्स / प्रसंस्करण में सहायक पदार्थ पर ।
इन मसौदा विनियमों के प्रमुख प्रावधान
GMOs से उत्पादित किसी भी खाद्य या खाद्य सामग्री के विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, बिक्री, विपणन या आयात के लिए पूर्व मंजूरी का प्रावधान किया गया है।
एक प्रतिशत या उससे अधिक GM सामग्री वाले पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के पैकेट पर ( उसके फ्रंट भाग में) GM संबंधी लेबल लगाना होगा ।
यदि GMO का उपयोग भोजन अथवा खाद्य, बीज या अन्य पादप-प्रसार सामग्री के लिए स्रोत सामग्री रूप में किया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) की मंजूरी अनिवार्य होगी।
विदित हो कि GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है।
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बारे में
इसे FSSA, 2006 के तहत गठित किया गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
यह खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करता है। साथ ही, यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य पदार्थों के निर्माण,भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को भी विनियमित करता है।
स्रोत – द हिन्दू