डिस्कॉम्स (DISCOMS) को ऊर्जा लेखांकन (EA) निष्पादित करने का आदेश
हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स/DISCOMS) को ऊर्जा लेखांकन (Energy Accounting: EA) निष्पादित करने का आदेश दिया है।
- ऊर्जा लेखांकन (EA) किसी नेटवर्क की वितरण परिधि में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर सभी प्रकार के ऊर्जा प्रवाह के लेखांकन को निर्धारित करता है। इसमें अक्षय ऊर्जा उत्पादन और मुक्त पहुंच वाले (ओपन एक्सेस) उपभोक्ताओं के साथ-साथ अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा की गई ऊर्जा की खपत भी शामिल है।
- ऊर्जा लेखांकन (EA) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा विद्युत की खपत तथा विविध क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण हानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही, विद्युत की हानि एवं चोरी के लिए संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण को सक्षम बनाएगा।
- यह डिस्कॉम्स को उपयुक्त बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ-साथ मांग पक्ष प्रबंधन प्रयासों की योजना निर्मित करने में भी सक्षम बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त, यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूर्ण करने में भारत की जलवायु कार्रवाइयों में योगदान भी सुनिश्चित करेगा (प्रमुख विनियमन डिस्कॉम्स द्वारा एक प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक के माध्यम से 60 दिनों के भीतर त्रैमासिक ऊर्जा लेखांकन) ।
- एक स्वतंत्र मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा। वार्षिक और त्रैमासिक दोनों रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित की जाएंगी।
- ध्यातव्य है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (Energy Conservation (EC) Act), 2001 के प्रावधानों के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE) द्वारा विनियमन को जारी किया गया था।
- BEE को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
स्रोत –द हिन्दू