स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा निर्धारित
भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा को फिर से लागू किया है ।
निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में जारी चुनावों में प्रचार के लिए किसी दल द्वारा नामित किए जा सकने वाले स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या के लिए अनुमति दे दी है।
- कोविड-19 के मामलों में गिरावट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
- स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है। ये एक निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार करते हैं।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 17(1) के तहत स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।
- एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। एक गैर-मान्यता प्राप्त (लेकिन पंजीकृत) राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति है।
- स्टार प्रचारक को परिभाषित करने वाला कोई भी कानून मौजूद नहीं है।
- ऐसे अधिसूचित स्टार प्रचारकों द्वारा किये जाने वाले प्रचार पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़े जाने से छूट दी गई है।
- हालांकि, यह छूट केवल तभी तक मिलती है, जब एक स्टार प्रचारक स्वयं को उस राजनीतिक दल के लिए एक सामान्य प्रचार तक ही सीमित रखता है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है।
- यदि कोई उम्मीदवार या उसका चुनावी एजेंट किसी रैली में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है, तो उस रैली का पूरा खर्च, उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाता है। इसमें स्टार प्रचारक का यात्रा खर्च शामिल नहीं किया जाएगा।
स्रोत –द हिन्दू