भारत सरकार द्वारा चीन के मोबाइल ऐप्स प्रतिबंध
हाल ही में भारत सरकार द्वारा मोबाइल ऐप्स प्रतिबंध पर चीन ने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
पिछले सप्ताह भारत सरकार ने चीनी मूल के 54 अन्य मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के इस कदम की चीन ने तीखी आलोचना की है। उसके अनुसार इस कदम से चीनी कंपनियों के हित प्रभावित हुए हैं।
- भारत सरकार ने पहली बार जून 2020 में चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव और लद्दाख में चीनी घुसपैठ के कारण उठाया गया था।
- यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 8SA और सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं रक्षोपाय) नियम 2009 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A, केंद्र सरकार को कुछ वेबसाइट्स और कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है। सरकार ऐसा देशकी रक्षा, संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि के हित में कर सकती है।
रेखांकित की गई प्रमुख सुरक्षा चिंताए:
- इन ऐप्स ने रियल टाइम डेटा का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा, इस डेटा को शत्रुपूर्ण देश में स्थित सर्वरों को भी प्रसारित किया गया है।
- विरोधी तत्वों द्वारा इस डेटा के संकलन, डेटा माइनिंग (उपयोगी सूचना की खोज करना) और डेटा-प्रोफाइलिंग ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है।
- ये ऐप्स उभरती बाजार प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये एप्स चीन की डिजिटल सिल्क रूट रणनीति का अहम हिस्सा हैं।
स्रोत –द हिन्दू