चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्ति के नियमों में संशोधन

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्ति के नियमों में संशोधन

हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्ति के नियमों में संशोधन किये गए, अब सेवानिवृत्त और 3-स्टार अधिकारी भी इस पद के लिए पात्र हो गए हैं।

रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के सेवा नियमों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं:

  • 62 वर्ष से कम आयु के सभी सेवारत और हाल ही में सेवानिवृत्त थ्री-स्टार अधिकारियों को CDS के पद के लिए योग्य माना गया है। अर्थात लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल भी इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं।
  • सरकार CDS की सेवा को उतनी अवधि के लिए भी बढ़ा सकती है, जितनी वह आवश्यक समझे।
  • इस पद के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष ही होगी।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के बारे में

  • CDS पद का सृजन एक महत्वपूर्ण सैन्य सुधार है। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी है।
  • वह सशस्त्र बलों के मामलों में सरकार का एकल-बिंदु सलाहकार होता है।
  • वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) का स्थायी अध्यक्ष होता है।
  • वह सशस्त्र सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कार्य करता है।
  • वह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
  • राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए एकल बिंदु पेशेवर सैन्य सलाह की आवश्यकता को सबसे पहले कारगिल समीक्षा समिति ने रेखांकित किया था। इस समिति के अध्यक्ष के. सुब्रह्मण्यम थे।
  • इसके पश्चात, नरेश चंद्र टास्क फोर्स (2012) और DB शेकटकर समिति (2016) ने भी एकल कमान संरचना की सिफारिश की थी।
  • वर्ष 2019 में, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने CDS पद के सृजन को मंजूरी दी थी। यह पद 01 जनवरी, 2020 को गठित किया गया था।
  • जनरल बिपिन रावत प्रथम CDS नियुक्त किये गए थे। यह पद पिछले वर्ष उनके निधन के बाद से रिक्त है।

स्रोत द हिन्दू

Download Our App

MORE CURRENT AFFAIRS

Share with Your Friends

Join Our Whatsapp Group For Daily, Weekly, Monthly Current Affairs Compilations

Related Articles

Youth Destination Facilities

Enroll Now For UPSC Course