आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय दल का दर्जा
हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है।
चुनाव चिह्न ( आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है।
वर्तमान में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत अब ECI द्वारा मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं।
मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय दल हैं: भारतीय जनता पार्टी (BJP), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), बहुजन समाज पार्टी (BSP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) (मार्क्सवादी), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और आम आदमी पार्टी (AAP)।
तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है।
निर्वाचन आयोग ने 2014 और 2019 के लोक सभा चुनावों तथा 2014 के बाद से 21 राज्य विधान सभा चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद उपर्युक्त निर्णय लिया है।
किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है?
- लोक सभा, राज्य विधान सभा चुनावों में वोट: उस दल को लोक सभा या विधान सभा चुनावों में चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा, लोक सभा में उस दल के कम से कम चार सदस्य होने चाहिए ।
- लोक सभा में सीटें: उस दल को कुल लोक सभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम तीन राज्यों से होने चाहिए ।
- उसे कम से कम चार राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ।
राष्ट्रीय दल के दर्जा के क्या लाभ हैं ?
- पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित चुनाव चिह्न को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है ।
- किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके ।
- आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी / दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
- यह अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकता है, जबकि अन्य दलों को अधिकतम 20 स्टार प्रचारक नामांकित करने की ही अनुमति होती है।
स्रोत – बिजनेस स्टैण्डर्ड