संसदीय समिति ने ई- फार्मेसी नियमों को लागू करने की मांग की

संसदीय समिति ने ई- फार्मेसी नियमों को लागू करने की मांग की

हाल ही में वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने ‘भारत में ई-कॉमर्स का संवर्धन और विनियमन’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

इस रिपोर्ट में समिति ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) से ई-फार्मेसी नियमों के मसौदे को अंतिम रूप देने और उन्हें बिना किसी देरी के लागू करने की सिफारिश की है ।

समिति की अन्य प्रमुख टिप्पणियां

  • दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कई तरह की आपत्तियों और चिंताओं के बावजूद भी इसे विनियमित नहीं किया गया है। ये आपत्तियां व चिंताएं मुख्य रूप से केमिस्ट दुकानों ने व्यक्त की हैं।
  • विनियमों के अभाव में अवैध या अनैतिक दवाओं या पुरानी, प्रतिस्थापित या नकली दवाओं के वितरण पर भी चिंता प्रकट की गई है।
  • ई-फार्मेसी, फार्मेसी का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत दवाओं को इंटरनेट के माध्यम से बेचा जाता है और ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है।

ई-फार्मेसी के लाभ:

  • डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाओं (prescription medicines) का ऑर्डर देना आसान होगा ।
  • धन और समय की बचत होती है,
  • पारंपरिक फार्मेसी की तुलना में कई तरह के विकल्प उपलब्ध कराती है आदि ।

ई- फार्मेसी से नुकसान:

  • भौतिक मूल्यांकन क्षमता का अभाव है । इसका आशय है कि दवा की दुकानों पर दवाओं की प्रत्यक्ष रूप से जांच की जा सकती है,
  • डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना रोगियों तक दवा पहुंचाई जा सकती है,
  • व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की गोपनीयता उजागर होने का भी खतरा बना रहता है आदि ।

समिति की प्रमुख सिफारिशें –

MoH& FW को व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है।

इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए –

  • ई-फार्मेसी/ई-स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म द्वारा दवाओं की बिक्री के क्रम में बरती जाने वाली समुचित सावधानियां;
  • दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए समुचित प्राधिकारी के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना आदि । व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को अंतिम रूप देना और अधिनियमित करना बहुत जरूरी है।
  • इसका कारण यह है कि यह विधेयक डेटा के स्वामित्व और भंडारण के संबंध में नियम बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करेगा।

स्रोत – द हिन्दू

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