असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए ई श्रम पोर्टल

असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए ई-श्रम पोर्टल

  • हाल ही में, असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है ।
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस–श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है।
  • आर्थिक सर्वेक्षण (वर्ष 2018-19) के अनुसार, भारत के कुल कार्यबल का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।
  • ज्ञातव्य है कि उनमें से अधिकांश किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ, जैसे- पेंशन, बीमा आदि से वंचित रह जाते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

  • सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना) का लाभ प्रदान करने के लिए सभी पंजीकृत कामगारों को सार्वभौमिक खाता संख्या (Universal Account Number: UAN) के साथ एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा।
  • मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की दुर्घटना-क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान किया गया है।
  • यह डेटाबेस असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पहचान करने एवं उन तक पहुंचने तथा संकट के समय उन्हें राहत प्रदान करने हेतु अधिकारियों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
  • असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 1(1) के अनुसार असंगठित क्षेत्र को एक ऐसे उपक्रम, जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति अथवा स्वनियोजित कामगार के पास हो और जो किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विक्रय में नियोजित हो अथवा जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता हो और जहां कोई उपक्रम किसी कामगार को नियोजित करता हो और ऐसे कामगारों की संख्या 10 से कम हो’ के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • संबंधित सुर्खियों में असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना के रूप में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल 15,283 कामगारों के नए नामांकन के साथ स्थिर बिंदु (stagnation point) पर पहुंच गई है।
  • PM-SYM, 60 वर्ष की आयु के उपरांत 3000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान करती है।
  • इसमें प्रवेश की आयु 18 वर्ष है तथा अभिदाता की मृत्यु होने की स्थिति में पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है।
  • यह एक सुमेलित सहयोग पर आधारित योजना है। इसमें सरकार द्वारा भी ग्राहक के अंशदान के समतुल्य राशि का योगदान किया जाता है।

पात्रताःसंबंधित व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) आदि जैसी ऐसी किसी भी सरकारी योजना में शामिल नहीं होना चाहिए तथा वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

स्रोत – द हिन्दू

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