सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005
हाल ही में, सशस्त्र बलों ने सूचना का अधिकार RTI अधिनियम, 2005 से पूरी तरह से छूट मांगी है। इसका कारण यह है कि खुफिया जानकारी एकत्र करने के क्रम में RTI अधिनियम का दुरुपयोग किया जाता है।
RTI के तहत छूट में शामिल हैं:
- अधिनियम की धारा 8(1) किसी लोक प्राधिकरण को निम्नलिखित आधारों पर सूचना प्रकट करने हेतु बाध्य नहीं करती है ।
- राज्य की सुरक्षा और सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित,
- किसी सूचना के प्रकाशन से न्यायालय का अवमान होता है,
- मंत्रिपरिषद के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड आदि।
- धारा 24 के तहत, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया या सुरक्षा संगठनों (जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं) को सूचना के प्रकटन से बाहर किया गया है। परन्तु भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सूचना प्रदान करनी होगी।
- केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।
स्रोत –द हिन्दू