सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा142 अधिसूचित

सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा142 अधिसूचित

सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा142 अधिसूचित

  • हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 को अधिसूचित कर दिया है।
  • इसके तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा उसके अतंर्गत आने वाले निकाय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों से उनके आधार के विवरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे ।
  • इसका मुख्य उद्देश्य श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिएप्रवासी मजदूर समेत, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के डेटा निर्माण कार्य को सुगम बनाना है।

मुख्य बिंदु:

  • धारा142 के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभ, सेवाएं या भुगतान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण को लेकर कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों जैसे लोगों से अब आधारकार्ड की मांग कर सकेगा।
  • हालांकि मंत्रालय के दायरे में आने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सेवाओं की आपूर्ति के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है ।
  • अर्थात आधार के अभाव में किसी भी मज़दूर को सरकारी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।

आधार विवरण क्यों एकत्र किया जाता है?

  • विदित हो कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार कर रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों का डेटा एकत्रित करना है,जिससे इस डेटा का उपयोग सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में कर सके।
  • साथ ही इसमें इसमें कोई भी अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक आधार को जमा करके अपने आप को पोर्टल में पंजीकृत कर सकता है।

श्रमिक अधिकार

श्रम संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वर्ष 2020 में संसद में तीन श्रम संहिताएँ पारित की गईं थी:

  1. औद्योगिक संबंध संहिता,2020
  2. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता,2020
  3. सामाजिक सुरक्षा संहिता,2020

ये सभी संहिंतायें 25 केंद्रीय श्रम कानूनों को कम करके श्रम कानूनों को सरल बनाती हैं।इसके तहत, सामाजिक सुरक्षा संहिता सामाजिक सुरक्षा पर 9 कानूनों की जगह लेगा एवं औद्योगिक संबंध संहिता 3 प्रमुख श्रम कानूनों की जगह लेगा औरव्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 13 श्रम कानूनों की जगह लेती है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता,2020

  • यह नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों की जगह लेगा, जिनमें मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम आदि शामिल हैं।
  • साथ ही यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सार्वभौमिक बनाती है इसके तहत ही पहली बार सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को कृषि श्रमिकों के लिए लागू किया है।

स्रोत:पीआईबी

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