सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना

सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना

हाल ही में संकटग्रस्त संपत्ति कोष-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) हेतु सहायक ऋण के रूप में संदर्मित सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य परिचालनरत परन्तु दबावग्रस्त MSMEs (अर्थात 30अप्रैल 2020 तक NPA के रूप में चिन्हित MSMEs) के प्रमोटरों को ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इसके तहत प्रमोटरों को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी के साथ-साथ ऋण भी) का 15% या 75 लाख रुपये (जो भी कम हो) के बराबर ऋण प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत इस सहायक ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी तथा शेष 10% संबंधित प्रमोटरों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

स्रोत – द हिन्दू

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