संसद की सदस्यता समाप्त होना
हाल ही में सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वर्ष 2019 में उनकी एक टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई।
प्रमुख तथ्य
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने काँग्रेसी नेता को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा – 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें जमानत भी दी और उन्हें अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित रखा।
- 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 8(3) के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए के मामले में विधायिका के सदस्य को सदन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- RPA की धारा 8(4) में प्रावधान था कि दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल “तीन महीने बीत जाने के बाद” प्रभावी होती है। उस अवधि के भीतर, दोषी सदस्य न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते थे।
- हालांकि, इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के 2013 के ‘लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ (‘Lily Thomas v Union of India) के फैसले में “असंवैधानिक” घोषित कर दिया गया था।
किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद की अयोग्यता निम्न दो मामलों में हो सकती है –
- यदि वह अपराध जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (1) में सूचीबद्ध है। इसमें कुछ विशिष्ट अपराध शामिल हैं जैसे दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी और चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण।.
- अगर विधि निर्माता को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है।
RPA की धारा 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और इस अपराध के लिए दो साल से कम की कैद की सजा नहीं होती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
एक संसद या विधानमंडल के सदस्य की तीन परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त हो सकती है:
- अनुच्छेद 102 (1) और 191 (1) के माध्यम से क्रमशः संसद के सदस्य और विधान सभा के सदस्य को लाभ का पद धारण करने, विकृत चित्त या दिवालिया घोषित होने या वैध नागरिकता नहीं होने की स्थिति में सदस्यता समाप्त हो सकती है।
- अयोग्यता का दूसरा तरीका संविधान की 10वीं अनुसूची में है, जो दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है।
- तीसरा तरीका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के तहत है। यह कानून आपराधिक मामलों में सजा के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के तहत अयोग्यता
- धारा – 9 भ्रष्टाचार के आधार पर या विधायिका का सदस्य रहते हुए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- धारा – 10 चुनाव खर्च का लेखा-जोखा दर्ज करने में विफल रहने पर अयोग्यता से संबंधित है।
- धारा – 11 भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता से संबंधित है।
- RPA की धारा – 8 अपराधों की सजा के लिए अयोग्यता से संबंधित है। प्रावधान का उद्देश्य “राजनीति के अपराधीकरण को रोकना” और ‘दागी’ सांसदों को चुनाव लड़ने से रोकना है।
स्रोत – द हिन्दू