शोधन क्षमता समाधान पेशेवरों हेतु नए प्रतिबन्ध आरोपित

शोधन क्षमता समाधान पेशेवरों हेतु नए प्रतिबन्ध आरोपित

हाल ही में, शोधन क्षमता समाधान पेशेवरों (insolvency resolution professionals ) पर नए प्रतिबन्ध आरोपित किये गए हैं।

ये परिवर्तित मानदंड भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) में द्वितीय संशोधन विनियम, (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations}, 2021 का हिस्सा हैं।

नए मानदंड:

  • अब दिवाला पेशेवरों के कॉरपोरेट देनदार या अन्य हितधारक के साथ किसी भी प्रकार के संबंध की अनुमति नहीं है।
  • भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and BankruptcyBoard of India: IBBI) ने अंतरिम समाधान पेशेवरों और समाधान पेशेवरों (Resolution Professionals: RP) को किसी अन्य पेशेवर को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया है, ताकि वे RP के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता कर सकें।
  • इसकी अनुमति कुछ शर्तों के अनुपालन के उपरांत ही दी जाएगी, जैसे कि RP के नातेदारों (relatives) व कॉरपोरेट देनदार के विगत 5 वर्षों के लेखा परीक्षककी नियुक्ति पर स्पष्ट प्रतिबंध आदि।

महत्वः

  • RP की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार व्यवहार सुनिश्चित करना।
  • RP के कामकाज में हितों के संभावित टकराव का निवारण करना।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) 2016

  • यह संहिता, कॉर्पोरेट देनदारों की शोधन अक्षमता संबंधी मामलों के समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया (330 दिनों के भीतर) प्रदान करती है।
  • IBBI की स्थापना IBC के तहत वर्ष 2016 में संहिता के कार्यान्वयन के लिए की गई थी।
  • यह संहिता सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तिगत इकाईयों के पुनर्गठन एवं शोधन अक्षमता समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित व संशोधित करती है।

स्रोत – पी आई बी

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