विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (RRA 2.0)
हाल ही में ‘विनियमन समीक्षा प्राधिकरण’ (Regulations Review Authority- RRA 2.0) को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2021 में स्थापित किया था। इसने अपनी अनुशंसाओं के अंतिम सेट से जुड़ी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है।
RBI ने वर्ष 1999 में जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिपुष्टि (Feedback) के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिये पहले विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (RRA) की स्थापना की थी।
इसका उद्देश्य RBI की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और विनियमन संबंधी निर्धारणों को सरल बनाना था।
RRA 2.0 का उद्देश्यः
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)/शहरी सहकारी बैंकों (UCBs)/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) आदि जैसी विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करना।
ऐसा विनियामक निर्देशों को व्यवस्थित करके और रिपोटिंग आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाकर किया जाएगा।
विनियमित संस्थाएं; RBI अधिनियम (1934), बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949), भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (2007) आदि के तहत RBI द्वारा विनियमित संस्थाएं हैं।
स्रोत –द हिन्दू