राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB) के गठन की अधिसूचना जारी
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board: NRSB) के गठन की अधिसूचना जारी की है ।
मोटर यान (संशोधन) अधिनियम (Motor Vehicles (Amendment) Act (MVA)), 2019 में NRSB की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB) द्वारा किए जाने वाले कार्य:
- सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की निगरानी करना। साथ ही, सड़क सुरक्षा नीति, 2010 (सुंदर समिति की रिपोर्ट के आधार पर) के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही से हुई मौतों के 12 लाख मामले दर्ज किए गए थे।
- पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण हेतु विशिष्ट मानक तैयार करना। दुर्घटना के समय सहायता करने वाले व्यक्तियों (Good Samaritans), नवीन वाहन प्रौद्योगिकियों आदि को बढ़ावा देना।
- यातायात पुलिस अस्पताल और राजमार्ग प्राधिकरणों आदि के लिए क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।
- दुर्घटना जांच प्रक्रिया में सुधार हेतु अनुसंधान का संचालन करना।
संरचनाः इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और न्यूनतम तीन तथा अधिकतम सात सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें:
- बेहतर वाहन सुरक्षा मानकों के लिए MVA अधिनियमित किया गया है तथा नियमों के उल्लंघन पर दंड में वृद्धि की गई है।
- भारत ने ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं की संख्या को कम करने के लिए प्रतिबद्धता भी प्रकट की है।
- MoRTH द्वारा ‘4E रणनीति’ आरंभ की गई है अर्थात् शिक्षा (Education), इंजीनियरिंग (सड़कें/वाहन), प्रवर्तन (Enforcement) और आपातकालीन देखभाल (Emergency care) ।
- हाल ही में, गंभीर दुर्घटनाओं के पीड़ित लोगों की सहायता करने वाले नेक व्यक्तियों (गुड समेरिटन) को पुरस्कार देने के लिए योजना आरंभ की गई है।
स्रोत – पी आई बी