राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने हाल ही में, देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऋणशोधन हेतु आदेश दिया है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के सन्दर्भ में:

  • राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal NCLT), एक अर्ध-न्यायिक संस्था है। जो भारत में, कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देती है।
  • कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 1 जून 2016 को इसका गठन किया गया था।राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को न्यायमूर्ति एराडी समिति (Justice Eradi Committee) की सिफारिशोंके आधार पर गठित किया गया था ।यह समिति भारत में कंपनियों के दिवालियेपन और उनके समापन से संबंधित, मामलों के लिए गठित की गई थी ।
  • विदित हो कि NCLT द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ ‘राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण’ (NCLAT) में अपील की जा सकती है। किसी कानूनी बिंदु पर, NCLAT के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

स्रोत – पी आई बी

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