राज्यसभा में मनोनीत सदस्य
हाल ही में सरकार ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से राज्य सभा के लिए चार नए सदस्यों को मनोनीत किया है।
विदित हो कि राज्य सभा की संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद-80 में किया गया है।
राज्य सभा के 245 सदस्यों में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके अतिरिक्त, शेष 233 सदस्य राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।
अनुच्छेद-80(8) के तहत 12 मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला आदि मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
एक मनोनीत सदस्य राज्य सभा का सदस्य होने के छह माह के भीतर किसी भी दल में शामिल हो सकता है।
राज्य सभा के सदस्य को राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के माध्यम से चुना जाता है।
स्रोत –द हिन्दू