राज्यपाल की नियुक्ति

राज्यपाल की नियुक्ति

हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए हैं।

नए राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, बिहार, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नियुक्त किए गए हैं।

राज्यपाल पद की परिकल्पना राज्य के ऐसे अराजनीतिक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में की गई है, जिसे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए ।

राज्यपाल की नियुक्ति :

  • संविधान के अनुच्छेद – 155 और 156 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ( pleasure ) अपने पद को धारण करता है ।
  • यदि पांच वर्ष पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति अपनी प्रसादपर्यंतता को वापस ले लेता है, तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है।
  • अनुच्छेद – 157 और 158 राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं एवं शर्तें निर्धारित करते हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए ।
  • राज्यपाल को संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, राज्यपाल को कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए ।

राज्यपाल की शक्तियां:

  • कार्यपालिका: वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है । वह बहुमत दल के नेता को मुख्य मंत्री के पद पर नियुक्त करता है।
  • विधायी: वह राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है या रोके रखता है।
  • न्यायिक शक्तियां: वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है; उसे दोषसिद्ध व्यक्ति की सजा (मृत्युदंड को छोड़कर) को क्षमा करने (Pardon), परिहार ( Remit) करने और लघुकरण (Commute) की शक्ति प्राप्त है, आदि ।
  • वित्तीय: धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

राज्यपाल से संबंधित न्यायिक निर्णय और सिफारिशें

  • सरकारिया आयोग: राज्यपाल किसी अन्य राज्य का होना चाहिए, वह सत्तारूढ़ दल का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
  • नबाम रेबिया निर्णय (2016) : अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा विवेक के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति सीमित है और यह मनमानी नहीं है ।
  • पुंछी आयोग (2007): राज्यपालों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए और उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाना चाहिए।

स्रोत – हिंदुस्तान टाइम्स

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