राजनीतिक दलों का पंजीकरण
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है।
पंजीकरण करवाने वाले एक दल को भारत के निर्वाचन आयोग में एक आवेदन दायर करना होगा। यह आवेदन अपने गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अधीन होता है।
दिशा-निर्देशों के तहत आवेदक दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में दल का प्रस्तावित नाम प्रकाशित करवाएगा, ताकि प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में यदि कोई आपत्तियां हों, तो प्रस्तुत की जा सकें। निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दल के उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवारों की तुलना में मुक्त प्रतीकों के आबंटन के मामले में प्राथमिकता मिलेगी।
स्रोत –द हिन्दू