यूएपीए एक्ट
चर्चा में क्यों?
दिल्ली पुलिस ने चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के कार्यालय को यूएपीए अधिनियम लागू करके बंद कर दिया है।
यूएपीए के बारे में
भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 पारित किया गया, जिससे संसद को उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया-
- बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
- शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार; और
- संघ या यूनियन बनाने का अधिकार।
इसके बाद, भारत में संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 बनाया गया।
यूएपीए अधिनियम की पृष्ठभूमि
1960 के दशक के मध्य में, केंद्र सरकार अलगाव की मांगों पर रोक लगाने वाला सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही थी। मार्च 1967 में नक्सलबाड़ी में एक किसान विद्रोह ने तात्कालिकता की भावना पैदा की। इससे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने जून 1966 में गैरकानूनी अधिनियम (रोकथाम) अध्यादेश जारी कर दिया ।
1967 के यूएपीए का विस्तार
- यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है।
- हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और जिम्मेदार पाया जाता है,तो वह इस अधिनियम के तहत दंड का पात्र है।
- कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर कोई अपराध करता है जो इस अधिनियम द्वारा दंडनीय है, उसके साथ इसके प्रावधानों के अनुसार उसी तरह व्यवहार किया जाएगा जैसे कि अपराध भारत के भीतर किया गया हो।
2019 संशोधन अधिनियम:
- यह सरकार को लोगों को आतंकवादी के रूप में सम्मिलित करने की अनुमति देता है यदि वे आतंकवादी कृत्य करते हैं या उनमें भाग लेते हैं, आतंकवादी हमलों की योजना बनाते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, या अन्यथा आतंकवाद में शामिल होते हैं।
- अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार देता है।
- अधिनियम एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को राज्य में डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी द्वारा किए गए आतंकवाद के मामलों के अलावा आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार देता है।
किसी एसोसिएशन को गैरकानूनी घोषित करना
- यूएपीए के अनुसार, यदि केंद्र सरकार को लगता है कि एक निश्चित एसोसिएशन एक गैरकानूनी एसोसिएशन है या बन गई है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करके एसोसिएशन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है।
- इनमें से प्रत्येक अधिसूचना में उनके जारी होने का आधार अवश्य बताया जाना चाहिए।
- ऐसी कोई भी अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ट्रिब्यूनल उसमें निहित घोषणा को मंजूरी नहीं दे देता |
आतंकवादी संगठन
- केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में:
- अनुसूची में एक संगठन जोड़ें;
- अनुसूची में उस संगठन को भी जोड़ें, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव में आतंकवादी संगठन के रूप में पहचाना गया है;
- किसी संगठन को अनुसूची से हटा दें;
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस