प्रश्न – भूमि सुधार के विभिन्न घटकों और इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

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प्रश्न – भूमि सुधार के विभिन्न घटकों और इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। – 30 July 2021

उत्तर –

भारत की स्वतंत्रता के समय भूमि का स्वामित्व केवल कुछ ही विशेष लोगों के हाथों में केंद्रित था। इससे कृषकों का शोषण बढ़ता गया, और साथ ही साथ ग्रामीण आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में भी यह कारण एक प्रमुख अवरोधक बना रहा। स्वतंत्र भारत की सरकार का मुख्य ध्यान देश में समान भू वितरण करना था। 1950-60 के दशक में भू-स्वामित्व के कानून विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किए गए, जिन्हें 1972 में केंद्र सरकार के निर्देश पर संशोधित किया गया।

संवैधानिक प्रावधान:

  • अनुच्छेद 38 का उद्देश्य आय, स्थिति और अवसरों में असमानता को कम करना है।
  • अनुच्छेद 39 का उद्देश्य समुदाय की बेहतरी के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण करना है।

भू सुधारों हेतु सरकार के कदम:

  • भू स्वामित्व सुधार: इसके अंतर्गत सरकार ने जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी आदि की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसके तहत सरकार ने तीन काम किए हैं-
  1. कृषि से सम्बद्ध बिचैलिया की समाप्ति करना,
  2. काश्तकारों को प्रत्यक्ष भू-स्वामित्व प्रदान करना, तथा
  3. लगान का नियमन
  • कृषि भूमि की जोत का समेकन: बिखरे हुए खेतों को एक साथ व्यवस्थित करके सिंचाई के साधनों सहित अन्य प्रकार की सुविधाओं के विकास से भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई।
  • देश में सहकारी कृषि की शुरुआत
  • होल्डिंग्स की सीलिंग का निर्धारण
  • कृषि-जलवायु क्षेत्रीय उपयुक्त योजना
  • बारानी कृषि/शुष्क कृषि का विकास
  • सीढ़ीदार खेतों का विकास
  • बीहड़ का समतलीकरण
  • बंजर भूमि का विकास (पाइराइट या जिप्सम उर्वरकों का उपयोग करके)
  • मृदा सर्वेक्षण और संरक्षण कार्यक्रम, और
  • सिंचाई का विकास (विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में)

प्रश्न के अनुसार हम भूमि सुधार के कानूनों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं-

  • पहली श्रेणी काश्तकारी सुधार से संबंधित है। इसमें किरायेदारों के अनुबंध को पंजीकरण और अनुबंध की शर्त दोनों के माध्यम से विनियमित करने के प्रयास शामिल हैं। इस तरह के शेयर किरायेदार के अनुबंध में शेयरों के साथ-साथ किरायेदारी को खत्म करने और किरायेदारों को स्वामित्व हस्तांतरित करने के प्रयास का एक रूप है।
  • भूमि सुधार कानूनों की दूसरी श्रेणी बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास है। ये वे बिचौलिए थे जो सामंती शासकों (ज़मींदारी) के अधीन अंग्रेजों के लिए काम करते थे। वे भूमि अधिशेष के एक बड़े हिस्से से लगान वसूल करने के लिए अधिकृत थे। अधिकांश राज्यों ने 1958 से पहले बिचौलियों को खत्म करने के लिए कानून पारित किए थे।
  • भूमि सुधार कानूनों की तीसरी श्रेणी भूमिहीनों को अतिरिक्त भूमि के पुनर्वितरण के साथ भूमि से आच्छादित भूमि प्रदान करने के प्रयासों का विवरण देती है।

भारत में भूमि सुधारों का आकलन:

  • राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जमींदार इन सुधारों के उद्देश्य को नष्ट करने में सफल रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1992 तक केवल 4 प्रतिशत भूमि धारकों को ही स्वामित्व का अधिकार प्राप्त था। इन जोतदारों में से 97 प्रतिशत सिर्फ सात राज्यों-असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से थे।
  • जोतदार को स्वामित्व का अधिकार हस्तांतरित करने की कोशिश में, कई राज्यों ने काश्तकारी को ही समाप्त कर दिया। लेकिन भूमि का हस्तांतरण भले ही कम से कम हुआ हो, इस नीति का एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह रहा होगा कि जहां कहीं भी किसी न किसी रूप में काश्तकारी बची थी, उसकी रक्षा करना बंद कर दिया गया और भविष्य में काश्तकारी का दायरा समाप्त हो गया। कई राज्यों ने किरायेदारी की अनुमति दी, लेकिन यह निर्धारित किया कि भूमि का किराया उपज के एक-चौथाई से एक-पांचवें के बराबर होगा। लेकिन चूंकि यह दर बाजार दर से काफी कम थी, इसलिए इन राज्यों में भी मौखिक रूप से अनुबंध जारी रहा, जिसके लिए किरायेदार ने उपज का लगभग 50 प्रतिशत किराया के रूप में भुगतान किया।
  • इन विभिन्न सुधारों का वर्तमान प्रभावी मूल्यांकन मिश्रित रहा है। 1949 तक, भूमि सुधार राज्य का विषय था, हालांकि इसे केंद्र द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था। अधिनियमन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर था। जमींदारों के कथित दमनकारी चरित्र और अंग्रेजों के साथ इसके घनिष्ठ गठबंधन के अंत तक व्यापक राजनीतिक समर्थन और बिचौलियों के वर्चस्व ने इन सुधारों को लागू करने के लिए प्रेरित किया, जिनमें से अधिकांश 1960 के दशक में पूरे हुए।
  • अधिशेष भूमि की जब्ती से बचने के लिए, जमींदारों ने अपनी भूमि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और आश्रितों को हस्तांतरित कर दी। भूमि चकबंदी अधिनियम अन्य सुधारों की तुलना में कम बार अधिनियमित किया गया था और इसके कार्यान्वयन ने केवल कुछ राज्यों को प्रभावित किया (आंशिक रूप से भूमि अभिलेखों की कमी के कारण)। ग्रामीण स्तर का अध्ययन गरीबी पर विभिन्न भूमि सुधारों के प्रभाव का एक बहुत ही मिश्रित मूल्यांकन भी देता है।

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