भारत में नए कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित
हाल ही में भारत सरकार ने कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।इससे नए नियमों से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा एवं नए संशोधन से मौजूदा नियमों को अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप बनाने में सहायता मिलेगी |
कॉपीराइट व्यवस्था:
कॉपीराइट व्यवस्था कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियम, 2013 द्वारा परिचालित होती है।कॉपीराइट नियम, 2013 को वर्ष 2016 में आखिरी बार संशोधित किया गया था।
कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021 के मुख्य प्रावधान:
- इन संशोधनों का उद्देश्य कॉपीराइट से सम्बंधित अन्य प्रासंगिक कानून के साथ मौजूदा नियमों को समरूप बनाना है, साथ ही कॉपीराइट कार्यालय में कार्य और संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को प्राथमिक तौर के रूप में अपनाना शामिल है, ताकि डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के के साथ बाधारहित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- कॉपीराइट पत्रिका के प्रकाशन के बारे में एक नया प्रावधान भी किया गया है, जिससे कॉपीराइट नियमों का आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त किया गया है तथा एक अलग एक कॉपीराइट पत्रिका का प्रकाशन शामिल किया गया है। यह पत्रिका कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रावधान पेश किए गए हैं, जिससे वितरित नहीं की गयी रॉयल्टी राशियों का समाधान करने तथा रॉयल्टी संग्रह व वितरण के दौरान तकनीकी और उसका पता लगाने योग्य भुगतान प्रणालियों के उपयोग की सुविधा प्राप्त होगी।
- कॉपीराइट समितियों के काम-काज में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए एक नया नियम पेश किया गया है, जिसके तहत कॉपीराइट समितियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने और सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
- इन संशोधनों से कॉपीराइट नियमों का, वित्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित हुआ है, जिसके तहत कॉपीराइट बोर्ड का अपीलीय बोर्ड में विलय कर दिया गया है।
- सॉफ्टवेयर कार्यों के पंजीकरण की अनुपालन आवश्यकताओं को कम कर दिया गया है। क्योंकि अब आवेदक के पास स्रोत कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठों, या पूरे स्रोत कोड यदि 20 से कम पृष्ठ हैंको दर्ज करने की स्वतंत्रता है तथा खाका या संपादित अंश की जरूरत नहीं रह गयी है।
- आवेदन की अधिक व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कॉपीराइट सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन पर आवेदन का जवाब देने संबंधी समय-सीमा को बढाकर 180 दिन कर दिया गया है
स्रोत – पीआईबी