भारत ने निजी कंपनियों को देश के भीतर तथा बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने की अनुमति
भारत ने निजी कंपनियों को देश के भीतर तथा बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने की अनुमति
हाल ही में, अंतरिक्ष विभाग (DOS) द्वारा लायी गई ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति-2020 (National Space Transportation Policy-NSTP, 2020) के तहत, निजी कंपनियों को देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति होगी।
NSTP का उद्देश्य अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों के संबंध में देश में अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना है। साथ ही, यह रॉकेट लॉन्चिंग, लॉन्च पैड और स्पेस ऑब्जेक्ट्स के पुनः प्रवेश के सभी पहलुओं को शामिल करता है।
लॉन्च साइटों (प्रक्षेपण स्थलों) के लिए प्रमुख मानदंड
- भारतीय या विदेशी क्षेत्र से किसी भी रॉकेट का प्रक्षेपण (कक्षीय या उप-कक्षीय) केवल भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion & Authorization Center -IN-SPACe) से अनुमोदित होने के उपरांत ही किया जा सकता है।
- IN-SPACe अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योग की सहायता, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन करने के लिए DOS के तहत एक स्वतंत्र निकाय है।
- भारत के क्षेत्र के बाहर से प्रक्षेपण करने के लिए संबंधित राष्ट्र/क्षेत्र पर लागू कानूनों के अनुसार अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- प्रक्षेपण स्वयं या पट्टे पर लॉन्च साइट से तथा सचल प्लेटफॉर्म (भूमि, समुद्र या वायु) से भी हो सकता है।
इस कदम का महत्व
- अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली में क्षमता और सामर्थ्य विकसित करने में भारतीय संस्थाओं की मदद करना।
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं की व्यावसायिक क्षमता का दोहन करना।
- अंतरिक्ष तक पहुंच में सुधार करने तथा मानव/रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन करने की दिशा में उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करना ।
स्रोत – द हिन्दू
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