वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का स्थान लिया
हाल ही में,मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institution Bureau-FSIB) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्देश पर की जा रही है।
दरअसल, न्यायालय ने कहा था कि BBB सरकार द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए वह एक सक्षम निकाय नहीं है।
इसके बाद, गैर-जीवन बीमा कंपनियों के कम से कम आधा दर्जन नवनियुक्त निदेशकों को अपना पद छोड़ना पड़ा था।
बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन वर्ष 2016 में एक स्वायत्त सिफारिशी निकाय के रूप में किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 में संशोधन को अधिसूचित किया था। इस संशोधन के माध्यम से बैंक बोर्ड ब्यूरो की संरचना और कार्यों के लिए एक कानूनी रूपरेखा प्रदान की गयी थी।
वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) निम्नलिखित पदों/संस्थानों पर/में नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने हेतु एकल संस्थान होगाः
- पूर्णकालिक निदेशक,
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष,
- सरकार द्वारा संचालित गैर-जीवन बीमा कंपनियां और
- अन्य वित्तीय संस्थान।
स्रोत– द हिन्दू