बैंक खाते से बैंक खाता आधारित UPI भुगतानों के लिये कोई शुल्क नहीं
हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation of India-NPCI) ने स्पष्ट किया कि बैंक खाते से बैंक खाता आधारित UPI भुगतानों के लिये कोई शुल्क नहीं लगेगा।
NPCI के अनुसार, 2,000 रुपए से अधिक के ‘प्रीपेड भुगतान साधन’ (Prepaid Payment Instruments- PPI) साधनों के माध्यम से किये गए UPI लेन-देन पर 1.1% का विनिमय शुल्क लिया जाता है, जबकि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
साथ ही NPCI ने PPI वॉलेट को अंतर-संचालनीय UPI इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की अनुमति दी है।
प्रीपेड भुगतान साधन:
भारतीय रिज़र्व बैंक PPI को भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित करता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है, इसमें धन के अंतरण, वित्तीय सेवाओं तथा प्रेषण का उपयोग किया जाता है, जो कि उपकरण में संग्रहीत मूल्य के बदले में होता है।
PPI भुगतान वॉलेट (जैसे पेटीएम वॉलेट, अमेज़न पे वॉलेट, फोनपे वॉलेट आदि), स्मार्ट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, चुंबकीय चिप, वाउचर आदि के रूप में होते हैं। नियमों के अनुसार, बैंक और NBFC प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) जारी कर सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम:
NPCI एक गैर-लाभकारी कंपनी है और इसका स्वामित्त्व भारत में प्रमुख बैंकों के एक संघ द्वारा साझा किया जाता है।
NPCI की स्थापना वर्ष 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association- IBA) के मार्गदर्शन तथा समर्थन के तहत की गई थी।
भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिये एक एकीकृत संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में सुरक्षित और कुशल खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करना है।
इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है।
स्रोत – द हिन्दू