प्रश्न – हाल के प्रासंगिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुये , IT एक्ट -2000 की खामियों का वर्णन करें । सोशल मीडिया पर बेहतर और प्रभावकारी नियंत्रण कैसे किए जा सकता है?

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प्रश्न – हाल के प्रासंगिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुये , IT एक्ट -2000 (प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000) की खामियों का वर्णन करें । सोशल मीडिया पर बेहतर और प्रभावकारी नियंत्रण कैसे किए जा सकता है? – 17 July 2021

उत्तर – 

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद, भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित किया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना द्वारा इसे लागू किया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 के माध्यम से काफी हद तक संशोधित किया गया है।

अधिनियम के उद्देश्य:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों को को संबोधित करता है:-

  • इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की कानूनी मान्यता
  • डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता
  • अपराध और उल्लंघन
  • साइबर अपराधों के लिए न्याय प्रणाली

सूचना तकनीक क़ानून, 2000 के अंतर्गत साइबरस्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान:

  • कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ का प्रयास
  • कंप्यूटर में संग्रहीत डेटा के साथ छेड़छाड़ कर हैक करने का प्रयास
  • संचार सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचना भेजने के लिए दंड
  • कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई जानकारी को गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए दंड
  • किसी की पहचान चुराने पर जुर्माना
  • किसी की पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने के लिए दंड गोपनीयता भंग करने के लिए सजा का प्रावधान
  • साइबर आतंकवाद के लिए सजा का प्रावधान
  • आपत्तिजनक सूचना के प्रकाशन से संबंधित प्रावधान
  • इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील जानकारी प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड
  • इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण आपत्तिजनक सामग्री जो बच्चों को अश्लील स्थिति में दर्शाती है
  • मध्यस्थों द्वारा इंटरसेप्शन या सूचना को रोकने के लिए दंड
  • सुरक्षित कंप्यूटरों तक अनधिकृत पहुंच से संबंधित प्रावधान
  • डेटा की गलत व्याख्या
  • आपसी विश्वास और गोपनीयता भंग करने से संबंधित प्रावधान
  • अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधान
  • नकली डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन

अधिनियम की कमियां:

            जबकि अधिनियम साइबरस्पेस में एक नियामक ढांचा स्थापित करने में सफल रहा है, और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की कुछ प्रमुख चिंताओं को दूर करता है, लेकिन यह कुछ गंभीर कमियों से ग्रस्त है जिन पर चर्चा नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर अधिकार कार्यकर्ता पवन दुग्गल जैसे कई विशेषज्ञों का तर्क है कि अधिनियम एक दांत रहित कानून है, जो साइबर स्पेस तक पहुंच का दुरुपयोग करने वाले अपराधियों के खिलाफ दंड या प्रतिबंध जारी करने में पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। साइबर कानूनों के कुछ क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सुधार हेतु सुझाव:

  • आईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 ने अधिकांश साइबर अपराधों के लिए सजा की मात्रा को कम कर दिया। इसे ठीक करने की जरूरत है।
  • अधिकांश साइबर अपराधों को गैर-जमानती अपराध बनाने की जरूरत है।
  • आईटी अधिनियम मोबाइल फोन के माध्यम से किए गए अधिकांश अपराधों को कवर नहीं करता है। इसे ठीक करने की जरूरत है।
  • इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक डेटा सुरक्षा व्यवस्था को कानून में शामिल करने की आवश्यकता है।
  • व्यक्तियों और संस्थानों की गोपनीयता की रक्षा के लिए आवश्यक विस्तृत कानूनी प्रणाली।
  • साइबर अपराध को अपराध के रूप में आईटी अधिनियम के तहत कवर करने की आवश्यकता है।

आईटी अधिनियम की धारा 66-ए के कुछ हिस्से भारत के संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों से परे हैं। प्रावधानों को कानूनी रूप से टिकाऊ बनाने के लिए इन्हें हटाने की जरूरत है।

 

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