‘प्री–पैकेज्ड तथा लेबल्ड’ वाले सामानों पर GST
हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ‘प्री-पैकेज्ड और लेबल’ वाले सामानों पर GST लागू किये जाने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)जारी किये हैं ।
- CBIC ने वस्तु और सेवा कर (GST) लगाने के उद्देश्य से प्री-पैकेज्ड कमोडिटी की परिभाषा को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार, यह एक ऐसी कमोडिटी (वस्तु) है, जिसे खरीददार की अनुपस्थिति के कारण, किसी भी प्रकार के पैकेज में रखा गया है, ताकि उसमें निहित उत्पाद पूर्व निर्धारित मात्रा में हो।
- यह पैकेज सील बंद हो भी सकता है या नहीं भी। इसके अंतर्गत अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम तक के सिंगल पैकेज को ‘प्री-पैकेज्ड तथा लेबल्ड’ माना जाएगा।
- इस एकल पैकेज पर 5% की दर से GST लगाया जाएगा। हालांकि, यदि खुदरा व्यापारी निर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम का पैक किया गया सामान लाकर उसे खुले रूप में बेचता है, तो इस पर GST नहीं लगेगा।
- साथ ही, यदि सिंगल पैकेज में 25 किलोग्राम से अधिक मात्रा है, तो उसे प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली कमोडिटी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।
स्रोत– द हिन्दू