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प्रश्न – विवाह की न्यूनतम आयु, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। ऐसी परिस्थिति में विवाह योग्य आयु में परिवर्तन की पहल कितनी युक्तिसंगत है, तथा इसके सम्मुख क्या-क्या चुनौतियाँ हैं ? – 11 June 2021
उत्तर –
भारत में विवाह की न्यूनतम आयु, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, हमेशा एक विवादास्पद विषय रहा है, और जब भी इस तरह के नियमों पर चर्चा की गई है, तो सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादियों का कड़ा विरोध हुआ है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाना महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, हालांकि यह भी आवश्यक है कि नियम बनाने के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत में पहले से ही महिलाओं के विवाह की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
विवाह के लिए न्यूनतम उम्र में बदलाव की जरूरत क्यों है?
- यूनिसेफ के आधिकारिक आकड़ो के अनुसार, दुनिया भर में पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों में से हर पांचवां बच्चा भारत में मर जाता है। इन आकड़ो से प्रतिबिम्बित होता हैं कि भारत में शिशु मृत्यु दर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है।
- शिशु मृत्यु दर के संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में पूरे भारत में कुल 721,000 शिशु मृत्यु दर्ज की गईं, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान प्रति दिन औसतन 1,975 शिशु मृत्यु हुई।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, इतनी कम उम्र में शादी करने के बाद गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल में जटिलताओं के कारण 20-24 आयु वर्ग की 48% महिलाओं की शादी 20 साल की उम्र में हो जाती है। जागरूकता की कमी के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।
- भारत में जब महिलाओं को अपने भविष्य और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उस समय वे विवाह के बोझ से दब जाती हैं। 21वीं सदी में इस रूढ़िवादी प्रथा को बदलने की जरूरत है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से महिलाओं के पास शिक्षित होने, कॉलेजों में प्रवेश लेने और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अधिक समय होगा। इस फैसले से पूरे भारतीय समाज, खासकर निम्न आर्थिक वर्ग पर इस फैसले का काफी असर देखने को मिलेगा।
विवाह योग्य आयु से संबंधित जटिलताएं-
- पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की अलग-अलग उम्र का प्रावधान कानूनी बहस का विषय बनता जा रहा है। इस प्रकार का कानून पितृसत्ता में निहित रीति-रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं का एक संहिताकरण है।
- शादी की अलग-अलग उम्र संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-21 (सम्मान के साथ जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करती है।
- विधि आयोग ने पारिवारिक कानून सुधारों पर 2018 के परामर्श पत्र में तर्क दिया कि पति और पत्नी की अलग-अलग कानूनी उम्र रूढ़िवाद को प्रोत्साहित करती है। विधि आयोग के अनुसार, पति और पत्नी की आयु में अंतर का कानून में कोई आधार नहीं है, क्योंकि पति या पत्नी के विवाह में प्रवेश करने का अर्थ सभी प्रकार से समान है, और वैवाहिक जीवन में उनकी भागीदारी भी समान है।
- महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि यह समाज के लिए केवल एक परंपरा है कि महिलाएं एक ही उम्र में पुरुषों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं और इसलिए उन्हें कम उम्र में शादी करने की अनुमति दी जा सकती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उन कानूनों को समाप्त करने का आह्वान करते हैं जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में विभिन्न शारीरिक और बौद्धिक परिपक्वता के विचारों से आबद्ध हैं।