पीएम केयर्स फंड (PM-CARES fund)
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें सम्पूर्ण देश के 738 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयत्रों की स्थापना करने, तथा वैक्सीन और ऑक्सीजन जनरेटर की तत्काल खरीद करने हेतु पीएम केयर्स फंड (PM-CARES fund) का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की गई ।
इसके अलावा याचिका में कहा गया कि, सरकार को अपना पीएम-केयर्स फंड का उपयोग आम लोगों की चिकित्सा देखभाल और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में करना चाहिए ।
पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES)क्या है :
- किसी आपातकालीन स्थिति जैसे, कोविड-19 महामारी, और इसी प्रकार की अन्य आपात स्थितियों के दौरान, लोगों के द्वारा दान स्वीकार करने और उससे राहत प्रदान करने के लिए ‘प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund : PM-CARES Fund) का निर्माण किया गया था।
- इस फंड की स्थापना ‘पंजीकरण अधिनियम, 1908’ के तहत 27 मार्च 2020, को एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गयी थी।
- इस फंड में विदेशी दान भी स्वीकार होता है, और इस विदेशी अंशदान से प्राप्त दान का लाभ भी उठा सकते हैं। विदित हो कि, इस निधि में दिया जाने वाला दान सौ प्रतिशत कर-मुक्त होता है।
- पीएम-केयर्सफंड (PM-CARES fund), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister’s National Relief Fund) से अलग है।
- पीएम-केयर्सफंड के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, निधि के पदेन न्यासी होते हैं।
स्रोत – पी आइ बी