पीएम केयर्स फंड, करेगा कोविड-19 से अनाथ हो चुके बच्चों की सहायता
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया है कि क्या पीएम-केयर्स फंड, कोविड-19 से अनाथ हो चुके बच्चों की सहायता कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह प्रश्न किया है कि क्या उन बच्चों की शिक्षा के लिए पीएम केयर्स फंड से तत्काल निधि जारी की जा सकती है, जो महामारी के दौरान अनाथ हो गए हैं या उनके विधिक अभिभावकों या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने यह सूचित किया है कि कोरोना वायरस प्रकोप से 9346 बच्चों के माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई है। साथ ही, 1700 से अधिक ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई है।
आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (Prime Ministers Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund: PM CARES Fund/पीएम-केयर्स फंड) के बारे में
- यह किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या विपदा (जैसेकि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न संकट) की स्थिति से निपटने के लिए एक समर्पित कोष है।
- इस कोष में व्यक्तियों/संगठनों द्वारा योगदान किया जाता है, जो पूर्णतः स्वैच्छिक योगदान होता है। ज्ञातव्य है कि इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
- पीएम-केयर्स फंड में किया गया दान आयकर अधिनियम,1961 के तहत कर लाभ के अधीन होता है। साथ ही, इसमें किए गए दान की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 केतहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में भी की जाती है।
- प्रधानमंत्री, पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन न्यासी(Trustees) हैं।
कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए किए गए अन्य उपाय
- कोविड से प्रभावित बच्चों को सहायता और उनके सशक्तीकरण के लिए ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजनाआरंभ की गई है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जैसेः गंभीर प्रयासों के माध्यम से कोविड प्रभावित बच्चों की पहचान करने की आवश्यकता है।
- ‘’ट्रैक चाइल्ड’ पोर्टल पर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को अपलोड किया जाए।
- बच्चों का अस्थायी पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए आदि।
स्रोत – द हिन्दू