प्रश्न – भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द “न्याय” से आप क्या समझते हैं? प्रदत्त संवैधानिक उपयों के साथ उठाये गए क़दमों का विवरण प्रस्तुत करें। – 10 August 2021
उत्तर –
“न्याय” शब्द पूरे संविधान में कुछ ही स्थानों पर पाया जाता है जैसे कि प्रस्तावना, अनुच्छेद-38, अनुच्छेद-39ए और अनुच्छेद-142।
एक तरफ अनुच्छेद-38 का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे न्याय राष्ट्र के सभी संस्थानों को सूचित करेंगे जैसा कि प्रस्तावना में निहित है।दूसरी ओर अनुच्छेद 39 ए का उद्देश्य है कि कानूनी प्रणाली का संचालन न्याय को बढ़ावा देगा, समान अवसर के आधार पर, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, तथा यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय दिलाने के अवसरों से इनकार नहीं किया जाता है इसके अलावा, अनुच्छेद 38 को अनुच्छेद 142 से जोड़ना एक सक्षम प्रावधान के रूप में कार्य करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से कोई आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है। हालाँकि, इन प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि न्याय का क्या अर्थ है।
संविधान में वर्णित न्याय के विभिन्न रूप:
- सामाजिक न्याय का अर्थ है कि, समाज के सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, पंथ, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह समान सामाजिक स्थिति के आधार पर अधिक न्यायसंगत समाज बनाने का प्रयास करता है।
- आर्थिक न्याय राष्ट्रीय धन और धन के गुणन और उनके समान वितरण द्वारा गरीबी उन्मूलन की परिकल्पना करता है। यह आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने और ‘कल्याणकारी राज्य’ बनाने की कोशिश करता है।
- राजनीतिक न्याय की मांग है कि समाज/देश के शासन की प्रक्रिया में भागीदारी के संदर्भ में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों।
संवैधानिक प्रावधान:मूल अधिकार:
- अनुच्छेद 14,15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार।
- अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने व खानों में कार्य करने हेतुनियोजित नहीं किया जायेगा।
राज्य की नीति के निदेशक तत्व:
इसमें नि:शुल्क कानूनी सहायता, काम करने का अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता सहित लोगों के कल्याण के प्रावधान क्रमशः अनुच्छेद 39ए और 41 के तहत शामिल हैं।
विधिक कदम:
- अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016
- वन अधिकार अधिनियम, 2006.
आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु अवसर, आय एवं वेतन में असमानताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जैसे:
संवैधानिक प्रावधान:
मौलिक अधिकार: हाल ही में जोड़े गए अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) के तहत, राज्य नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
नीति के निर्देशक सिद्धांत: विभिन्न अनुच्छेदों 39, 42 और 43 के तहत आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, संपत्ति की एकाग्रता पर प्रतिबंध; समान काम के लिए समान वेतन, काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान और सुरक्षित जीवनयापन वेतन प्राप्त करना।
विधिक कदम:
- प्रत्येक वर्ष विधायिका द्वारा पारित बजट के माध्यम से क्रमिक कराधान।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के बीच किसी भी विवेकाधीन मतभेदों को पाटने के लिए कदम उठाए गए हैं, जैसे:
संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 326: संघ और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
- अनुच्छेद 243डी, 243टी, 330 और 332 के तहत पंचायतों, नगर पालिकाओं, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है।
विधिक कदम:
- नियमित चुनाव कराने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951
- योग्य उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
संविधान में क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन का भी प्रावधान है। ये प्रावधान समाज के सभी वर्गों के हितों को समायोजित करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था।