न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन

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Question – न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन कीजिए।  साथ ही उच्चतम न्यायलय की निष्पक्ष कार्य प्रणाली हेतु प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधाओं का उल्लेख कीजिए। – 13 January 2022

Answer

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि “सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बांधा न पहुंचाये, ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से करें और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके।”

स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व या लाभ

  • केवल एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। संविधान ने नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, जिन पर यदि कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का प्रावधान कर सकती है।
  • लोकतंत्र के आवश्यक तत्व स्वतंत्रता और समानता हैं। इसलिए, नागरिकों को स्वतंत्रता और अवसर की समानता तभी उपलब्ध होगी जब न्यायपालिका निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगी।
  • स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है। न्यायपालिका संविधान विरोधी कानूनों को अवैध घोषित कर उन्हें निरस्त कर देती है। इसलिए संविधान की स्थिरता और सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है।
  • एक स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखकर शासन की दक्षता को बढ़ाती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए किये गये संवैधानिक प्रावधान

  • कार्यकाल की सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक है।
  • सेवा की शर्तें: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ: संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का विस्तार कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को कम नहीं कर सकती (अनुच्छेद 138)।
  • न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना: अनुच्छेद 50 निर्देश देता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाए जाएंगे।
  • न्यायाधीशों के आचरण पर विधायिका में कोई बहस नहीं होगी: अनुच्छेद 121 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल में कोई बहस नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि महाभियोग की प्रक्रिया है।
  • अवमानना ​​के लिए दंड देने की शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति को उसकी अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति है (अनुच्छेद 129)।
  • सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध: अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या किसी प्राधिकरण के समक्ष अभ्यास और अभ्यास करने के लिए प्रतिबंधित करता है।

भारत जैसे देश के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। यह संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित करने और देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक अगुआ के रूप में कार्य करता है।

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