दुर्लभ रोगों के अंतर्गत छह नई श्रेणियां जोड़ी गई

दुर्लभ रोगों के अंतर्गत छह नई श्रेणियां जोड़ी गई

हाल ही में राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (NPRD ), 2021 के तहत दुर्लभ रोगों की छह नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं।

  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ दुर्लभ बीमारियों को NPRD, 2021 में शामिल किया है। ये बीमारियां हैं- लारोन सिंड्रोम, विल्सन रोग और हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स ।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दुर्लभ रोगों को “प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम व्यक्ति में प्रसारित दुर्बल करने वाले आजीवन रोग या विकार” के रूप में परिभाषित करता है ।
  • दुर्लभ रोगों की संख्या 7000 से 8000 के बीच है। इनमें से लगभग 95% रोगों का कोई प्रमाणित इलाज उपलब्ध नहीं है।
  • NPRD का उद्देश्य व्यापक निवारक रणनीति के माध्यम से दुर्लभ रोगों के नए मामलों और आबादी में इसके प्रसार को कम करना है।

NPRD की प्रमुख विशेषताएं

रोगों का वर्गीकरण

  • समूह 1: ऐसे रोग जो एक एक बार के उपचार से ठीक हो जाते हैं।
  • समूह 2: ऐसे रोग जिनका लंबे समय तक या आजीवन उपचार चलता रहता है। हालांकि, उपचार की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है।
  • समूह 3: ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार तो उपलब्ध है, लेकिन उपचार के लिए उपयुक्त रोगी का चयन चुनौतीपूर्ण कार्य है।

उपचार में सरकार का सहयोग

  • समूह 1 के रोगों के उपचार के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अंब्रेला योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • राज्य सरकारें समूह 2 के तहत सूचीबद्ध रोग से ग्रसित मरीजों की सहायता कर सकती हैं।

अलग-अलग स्तरों पर रोकथाम

  • प्राथमिक स्तर पर रोकथाम: दुर्लभ रोग से ग्रसित बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है ।
  • द्वितीयक स्तर पर रोकथाम : दुर्लभ रोग से ग्रसित भ्रूण के जन्म को रोका जा सकता है।
  • तृतीयक स्तर पर रोकथाम : दुर्लभ रोग से ग्रस्त रोगियों का चिकित्सीय पुनरुद्धार किया जा सकता है।

दुर्लभ रोगों के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

  • दुर्लभ रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए NPRD के तहत उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) की स्थापना की गई है।
  • ऑर्फन दवाओं (Orphan drugs) सहित अलग–अलग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल्स हेतु PLI योजना शुरू की गई है।
  • कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आयातित दवाओं (केवल व्यक्तिगत उपयोग ) को बुनियादी सीमा शुल्कों और IGST में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।

स्रोत – हिन्दुस्तान टाइम्स

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