नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी नए ड्रोन नियम 2021
हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन नियम 2021 का प्रारूप जारी किया है।
ड्रोन नियम 2021 द्वारा 12 मार्च 2021 को जारी किए गए मानव रहित विमान प्रणाली (Unmanned Aircraft System: UAS) नियम, 2021 को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- इन नियमों को मार्च, 2021 में नागर विमानन मंत्रालय ने अधिसूचित किया था। इनका उद्देश्य विभिन्न वाणिज्यिक और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, उपयोगकर्ताओं के लिए क्या करें और क्या न करें (dos and don’ts) की रूपरेखा तैयार करने के प्रयोजन से एक नियामक ढांचा भी स्थापित करना है।
- ड्रोन मानव रहित विमान (UA) के लिए एक प्रचलित शब्द है। यह एक ऐसा विमान होता है, जो बिनापायलट के संचालित होता है।
- नए ड्रोन नियम, 2021 का उद्देश्य अधिक प्रकार के मानव रहित विमान परिचालन परिदृश्यों को सक्षम करना है। साथ ही, मानव रहित विमानन उद्योग के लिएअनुपालन में सुगमता को बढ़ाना तथा सुरक्षा एवं रक्षा सुनिश्चित करना है।
- जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन की हालिया घटना ने ड्रोन संचालन से संबद्ध सुरक्षा एवं रक्षा जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया है।
प्रारूप ड्रोन नियम, 2021 की विशेषताएं:
- स्वीकृति: विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाण-पत्र, रखरखाव का प्रमाण-पत्र, आयात मंजूरी आदि।
- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को व्यापार-अनुकूल सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप होगा और अधिकांश अनुमतियां स्वयं प्रदान की जाएंगी।
- कोई भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पूर्व किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
स्रोत – द हिन्दू